RBI New Rules: 10 साल से ज्यादा उम्र के नाबालिगों को RBI ने दिया खास तोहफा

RBI New Rules:  अब 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को बैंकिंग की आजादी मिलने जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बड़ा बदलाव करते हुए बैंकों को यह अनुमति दी है कि वे 10 साल से अधिक उम्र के नाबालिगों को खुद का सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) अकाउंट खोलने की सुविधा दें।यह फैसला बच्चों को फाइनेंशियल रूप से जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

बिना अभिभावक के भी खुल सकेगा अकाउंट
आरबीआई द्वारा जारी संशोधित निर्देशों के अनुसार अब बैंकों को यह अधिकार होगा कि वे 10 वर्ष से अधिक उम्र के समझदार नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से सेविंग या एफडी अकाउंट खोलने की अनुमति दें। पहले केवल अभिभावकों के जरिए ही यह संभव था। अब बच्चों को अभिभावक की मौजूदगी के बिना भी यह सुविधा दी जा सकती है यदि बैंक को लगे कि बच्चा खाते को संचालित करने में सक्षम है।

बैंकों को भेजा गया नया सर्कुलर
RBI ने यह निर्देश सोमवार को सभी बैंकों को भेजे गए एक सर्कुलर के माध्यम से जारी किया। सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर नाबालिग बच्चा किसी कारणवश अकाउंट नहीं चला सकता तो अभिभावक के जरिए खाता खुलवाने और ऑपरेट करने की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी।

बच्चों की वित्तीय समझ बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम
विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव बच्चों में बचत की आदत डालने और उन्हें फाइनेंशियल सिस्टम से परिचित कराने में मदद करेगा। साथ ही इससे बच्चे छोटी उम्र में ही पैसे की अहमियत और बजटिंग सीख सकेंगे।

Sunil Yadav

सुनील यादव पिछले लगभग 15 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों में ( India Tv, Times Now,… More »
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